महासमुंद। 12 अगस्त को लीलाराम ध्रुव पिता पलटूराम ध्रुव उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम सोनासिल्ली ने थाना पिथौरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 11 अगस्त को लगभग 2.30 बजे आरोपी चोपलाल चौधरी सरपंच ग्रा. पं. सोनासिल्ली द्वारा उसको घर से बुला कर जालसाजी षडयंत्र से नया तालाब के मेड़ में बुलाकर सरपंच एवं उप सरपंच पति कन्हैया लाल पटेल द्वारा मां बहन की गाली एवं जाति सूचक गाली गलौच एवं मारपीट किया ।
लीलाराम ध्रुव की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 192/2020 धारा 294, 323, 34 भादवि एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द)(ध), 3(2)(V)(क) के तहत विवेचना में लिया गया था।
उपरोक्त प्रकरण के आरोपी घटना समय से फरार था। जिसे डिटेक्ट (पकड़ने) के लिए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मेघा टेंभुरकर जिला महासमुंद के द्वारा कड़े निर्देश दिये थे। इसी क्रम में 14 सितंबर को पुपलेश कुमार अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के हमराह में थाना प्रभारी अपूर्वा सिंह क्षत्रिय प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक सिद्धेश्वर प्रताप सिंह, उप निरीक्षक मनोरथ जोशी, सउनि टीकेश्वर होता, प्रधान आरक्षक कुबेर प्रसाद जायसवाल, आरक्षक जुनैद खान, विजय जांगड़े, लालूराम धुर्वे, दानवीर कर्ण की संयुक्ट टीम द्वारा पतासाजी कर।
प्रकरण के फरार आरोपी ग्राम पंचायत सोनासिल्ली के सरपंच चोपलाल चौधरी पिता दिलेश्वर चौधरी उम्र 40 वर्ष एवं उप सरपंच पति कन्हेया लाल पटेल पिता भुवन पटेल उम्र 35 वर्ष को ग्राम पिलवापाली क्षेत्र से विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय पेश किया जाएगा।