कोरिया. जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉ विनय जायसवाल की जाति मामले को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत मामले में विधायक की ओर से नियुक्त अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा न्यायालय से उन दस्तावेजों की मांग की गई. जिनके आधार पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था.
बता दें कि कुछ दिनों से विधायक की जाति का मामला मीडिया, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. और इस मामले को खड़गवा निवासी सुमंत गांगुली द्वारा एक परिवाद प्रस्तुत किया गया है. इस मामले में विधायक को 19 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित होना था. आज इस मसले को लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई थी. न्यायालय में आज विधायक मनेन्द्रगढ़ की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने उनका पक्ष रखा. न्यायालय से निकलकर अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा न्यायालय से उन दस्तावेजों की मांग की गई है जिनके आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है. इस मामले में प्रथम अपर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम ने निचली अदालत से मूल रिकार्ड मंगाया है.
विधायक डॉ विनय जायसवाल के वकील ने मीडिया को बताया की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया था. जिसे न्यायलय द्वारा निरस्त कर दिया गया था. और इसके मूल दस्तावेज को मंगाया गया है. जिसकी सुनवाई 27 सितम्बर को होगी. और यह भी कहा की जो आरोप लगे हैं. उसके सम्बन्ध में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं हैं. सिवाय अधीनस्थ न्यायालय के निरस्त आदेश पत्र के. आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने तर्क रखे जायेंगे.
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