रायपुर. राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश से बाहर जाने एवं प्रदेश के बाहर से राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है. इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी जिला श्रम कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी किया गया हैं.
जारी निर्देश के अनुसार प्रावधानों के तहत पांच अथवा पांच से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत से इजाज़त लिया जाना अनिवार्य है. साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक किया गया है.
साथ ही नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए किसी भी ठेकेदार, सट्टेदारऔर एजेंट जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाए. एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में न लाया जाए.