बिलासपुर..प्रदेश में रेत उत्खनन को लेकर बनाये गए ..नियमो में निर्धारित मापदंड के नही होने के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है..और कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए मांगी गई समयावधि को स्वीकृत कर दिया है..
बता दे कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के अस्तित्व में आते ही नये खनिज नियम बनाये गए है..और प्रदेश के विभिन्न नदी ,नालों से रेत उत्खनन करने के लिए टेंडर जारी किए गए थे.. और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलो में टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त कर दी गई थी..
लेकिन अब रेत उत्खनन के मापदंड को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है..और सुन्नीलाल कि जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बैंच पर मामले की सुनवाई हुई है..जिसमे शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया है..और अब इस मामले की सुनवाई दिवाली के बाद होगी ..