बदल गई अंग्रेजों के जमाने की कानूनी धाराएं, अब नई धाराओं के तहत दर्ज होगा अपराध

सीतापुर/अनिल उपाध्याय। संविधान में दर्ज अंग्रेजो के जमाने की पुरानी धाराएं अब बदल गई है। एक जुलाई से नवीन कानून संहिता की धाराओं के तहत थाने में अपराध दर्ज किए जायेंगे। इस संबंध में जागरूक करने थाना परिसर में जनप्रतिनिधि एवं आम लोगों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी को नवीन कानून संहिता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। नवीन कानून के तहत आम जनता को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

जागरूकता अभियान के तहत नवीन कानून संहिता में ई-एफआईआर एवं जीरो एफआईआर के बारे में जानकारी दी गई। जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति ईमेल व्हाट्सऐप आदि के जरिये थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते है। शिकायत दर्ज कराने के तीन दिन के अंदर थाने आकर रिपोर्ट की पुष्टि करनी होगी। इसके अलावा घटना के सम्बंध में संबंधित थाना के अलावा प्रार्थी दूसरे थाना में भी सूचना दर्ज करा सकता है। जहाँ जीरो एफआईआर के तहत अपराध दर्ज कर सम्बंधित थाने को भेजा जायेगा। न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित व्यवस्था प्रदान करने हेतु प्रकरणों की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना को लेकर भी जागरूक किया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि सफर के दौरान अगर सड़क दुर्घटना हो गई। तब वाहन चालक को इस संबंध में संबंधित थाने को इसकी सूचना देनी होगी। किसी कारणवश अगर वो संबंधित थाने में जानकारी नहीं दे पाता है। तब उसे आगे के थाने में या एसडीएम कार्यालय में सूचना देकर पावती लेनी होगी। ताकि पीड़ित पक्ष को बीमा आदि का लाभ मिल सके। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने नए कानून के बारे में परिवर्तित धारा के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर एसडीओपी राजेंद्र मंडावी, थाना प्रभारी प्रदीप जॉन लकड़ा, उपनिरीक्षक आर सी रॉय, सहायक उपनिरीक्षक शिवचरण राम साहू समेत जनप्रतिनिधि एवं आम जनता उपस्थित थे।