रायपुर: मरवाही उप- निर्वाचन के दौरान अब राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी कर दी गई है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा निर्वाचन एवं विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा एवं लोकसभा उप निर्वाचन के दौरान हो रहे प्रचार – प्रसार के लिए यह नए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने अपने पूर्व के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या तथा प्रचारकों की सूची के संबंध में यह निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अब राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अधिकतम 30 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि पूर्व में यह संख्या 40 निर्धारित थी। इसी प्रकार गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 20 के स्थान पर अब 15 स्टार प्रचारक, प्रचार अभियान में उतार सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि आयोग ने अपने संशोधित दिशा- निर्देश में साफ किया है कि अब राजनीतिक दल स्टार प्रचारकों की सूची अधिसूचना जारी होने के 10 दिवस तक जमा कर सकते हैं। संशोधन पूर्व यह समय सीमा 7 दिन निर्धारित थी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची पूर्व में ही जमा करा दी हो वे संशोधित सूची समय-सीमा में फिर से जमा करा सकते हैं। स्टार प्रचारकों के प्रचार के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में कम से कम 48 घंटे पूर्व अनुमति ली जाए, जिससे आवश्यक सुरक्षा उपाए सुनिश्चित किए जा सके। कंगाले ने बताया कि निर्देशों के पालन हेतु गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने कोविड -19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से व्यापक चर्चा की थी। आयोग ने सभी बिन्दुओं पर विचार उपरांत 21 अगस्त 2020 को निर्वाचन प्रक्रिया के लिए व्यापक दिशा- निर्देश जारी किए थे। इसमें प्रचार- प्रसार को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। स्टार प्रचारकों को लेकर जारी संशोधित दिशा – निर्देशों के अतिरिक्त अन्य बिन्दु यथावत लागू रहेंगे। संशोधित निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गए हैं।