जांजगीर चांपा. बीमारी छुपाते हुए बीमा कराने का हवाला देकर भुगतान से इंकार करने वाले श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी की रकम डेढ़ लाख रुपए ब्याज सहित एक माह के भीतर भुगतान करने का फैसला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है. साथ ही 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व 2000 रुपए वाद व्यय स्वरूप भुगतान करना होगा.
आवेदक सक्ती तहसील के ग्राम सरहर निवासी पारसनाथ साहू ने अपनी पुत्री कु राशि साहू के नाम से इंकम प्लान के तहत श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था. बीमा की अवधि 17 सितंबर 2017 से 10 वर्ष के लिए थी. पॉलिसी धारक कु राशि साहू की मृत्यु 5 जनवरी 2019 को हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए पारसनाथ ने बीमा का क्लेम मांगा. बीमा कम्पनी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस द्वारा कु राशि की मृत्यु बचपन से गंभीर बीमारी से होना बताया और आवेदक पर बीमारी की बात छुपाने का आरोप लगाते हुए बीमा क्लेम का भुगतान रोक दिया.
इस पर पारसनाथ ने मामला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया, जहा फोरम के अध्यक्ष तेजेश्वरी देवी देवांगन सदस्य मनरमण सिंह व मंजूलता राठौर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया की बीमा कंपनी द्वारा समय पर प्रीमियम जमा करने के बाद भी क्लेम का भुगतान नहीं करना सेवा में कमी की श्रेणी में है. मामले में फोरम ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी एक माह के भीतर आवेदक को पॉलिसी की पूरी रकम मृत्यु दिनांक से भुगतान होने तक ब्याज सहित अदा करे. साथ ही आवेदक को 10 हजार रूपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2000 रुपए वाद व्यय के लिए भुगतान करे.