बलौदाबाजार. कोरोना वायरस को लेकर एक युवक को भ्रामक सूचना फैलाना महंगा पड़ गया. दरअसल मामला बलौदाबाजार के भाटापारा का है. जहां एक व्यक्ति की मृत्यु को कोरोना वायरस से मृत्यु होने की झूठी एवम भ्रामक सूचना टोल फ्री नंबर 104 में देने वाले व्यक्ति के भाटापारा जिले के सुहेला थाना में अपराध दर्ज किया गया है. व्यक्ति का नाम योगेश वर्मा बताया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार भाटापारा के सुहेला थाना क्षेत्र में कोरोना वायरस का भ्रामक अफवाह फैलाने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 505 (1) (ख), 188 IPC, धारा 03 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी योगेश वर्मा के इस कृत्य के कारण सुहेला क्षेत्र के जनमानस में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की भ्रामक, झूठी अफवाह फैल रही है.
इस वक्त कोरोना को लेकर फैलाई जाने वाली ऐसी घटनाएं काफी घातक साबित हो सकती है. जिसके संबंध में कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है. जिससे आम जनता में किसी प्रकार की गलत भ्रामक जानकारी का प्रसार न हो. साथ ही लोगों को भी इस वक्त कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार के विचार बनाने से परहेज़ करना चाहिए.