बिलासपुर। संभागायुक्त डाॅ. संजय अलंग द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर रायगढ़ जिले के तहसील सारंगढ़ के तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है।
तहसीलदार सारंगढ़ द्वारा 7 मई 2021 को ग्राम हिर्री तहसील सारंगढ़ में डाॅ०खगेश्वर प्रसाद वारे द्वारा संचालित ’’वारे क्लिनिक’’ की जांच संबंधी कार्यवाही में अपने पदीय कर्तव्यों, दायित्वों तथा शासकीय, विभागीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने तथा छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कार्य करने के कारण कलेक्टर जिला रायगढ़ से अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सुनील कुमार अग्रवाल कोे कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया।
श्री अग्रवाल तहसीलदार सारंगढ़ द्वारा 1 जून 2021 को समक्ष में उपस्थित हो कर प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षण करने पर जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। जिसके फलस्वरूप सुनील कुमार अग्रवाल के निलंबन की कार्यवाही की गई। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला रायगढ़ निर्धारित किया गया है। उनकों निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।