ज़रूरी ख़बर: प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर होना शुरु…अधूरे आवास को पूरा करा ले नहीं तो अगली किस्त नहीं आएगी…

Prime Minister’s Housing Scheme: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-20 तक सुरजपुर जिले में 27602 आवास स्वीकृत है आज जिला पंचायत सभाकक्ष में इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने समीक्षा की। राज्य कार्यालय से प्राप्त डाटा अनुसार 3026 आवास के हितग्राहियों को राशि जारी किया जाना है। जिसमें से 1627 के द्वारा पूर्व में दिए गए राशि के विरुद्ध कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा वर्तमान में उनके खातों में अगले किस्त की राशि ट्रांसफर किया जा रहा है। अब तक 723 हितग्राहियों के खातों में 2 करोड़ 87 लाख 69 हजार की राशि जारी किया गया है। जिला प्रशासन सभी हितग्राहियों से अपील है किया है की यदि  हितग्राही जितनी जल्दी प्राप्त राशि के विरुद्ध कार्य पूरा करा लेते है तो उन्हें तत्काल राशि प्रदाय किया जायेगा ।

जिले के कलेक्टर इफ़्फत आरा के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लीना कोसम के मार्गदर्शन में सभी जनपदों के कुल 1399 आवास के हितग्राहियों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है जिनके संबंधित सचिव व रोजगार सहायकों को जिला पंचायत के सभा कक्ष में बुलाकर समीक्षा की गई। कई ग्राम पंचायतों में लंबित आवासों की संख्या बहुत चिंताजनक है, जिनको जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है।

भैयाथान में 289, ओड़गी में 239, प्रतापपुर में 103, प्रेमनगर में 199, रामानुजनगर में 123 तथा सूरजपुर में 447 आवास के हितग्राहियों द्वारा राशि प्राप्त कर ली गई है किंतु आज पर्यंत इनको दी गई राशि का कार्य इनके द्वारा नहीं कराया जा रहा है। इनके द्वारा तत्काल कार्य नहीं कराया जाता है तो अगली किस्त की राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। साथ ही 428 हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने हेतु जनवरी 2021 के ही राशि प्राप्त करा दी गई है परंतु आज तक इन सभी के द्वारा आवास पूर्ण नहीं कराया जा रहा है। जिनकी संख्या भैयाथान में 95, ओड़गी में 118, प्रतापपुर में 6, प्रेम नगर में 43, रामानुजनगर में 51 तथा सूरजपुर में 115 है। इस प्रकार लंबित कुल आवास 1827 है।

यदि इनमें से आवास के हितग्राहियों की मृत्यु उपरांत हो चुकी है और उत्तराधिकारी है अथवा नहीं है। दोनो परिस्थितियों में अविलंब संबंधित जनपद कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ताकि आवास के स्वीकृति में संशोधन कर उत्तराधिकारी को आवास निर्माण की अगली, शेष राशि प्रदाय की जा सके। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि कई हितग्राहियों द्वारा राशि गबन या स्वयं के अन्य कार्यों में राशि खर्च कर लिया गया है जो कि योजना के क्रियान्वयन के नियमों के विपरीत है।

इन हितग्राहियों को 15 दिवस का अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा ग्राम सभा के प्रस्ताव उपरांत जनपद कार्यालय से 03 पेशी तथा राजस्व विभाग में 03 पेशी कराते हुए अंतिम रूप से आरआरसी प्रकरण इनके विरुद्ध तैयार किया जाएगा और राशि की वसूली नियमानुसार की जावेगी। जिले में अब तक 309 हितग्राहियों का आरआरसी तैयार किया जा चुका है तथा 136 हितग्राहियों से राशि वसूल करते हुए, राज्य के नोडल खाते में राशि भेजी जा चुकी है।