Surajpur Breaking News: जिले में रात्रि की 10 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक पूर्ण रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, स्कूली और महाविद्यालय छात्र-छात्राओं की परीक्षा शुरु होने में महज़ कुछ दिन रह गए हैं। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए जुट गए हैं। लोगों के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों ( DJ, बैंड, ….) के उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज़ किए जानें पर विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता हैं। विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों की इन समस्याओं को देखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को मनमानी ढंग से बजाने पर अनुमति नहीं हैं।
कलेक्टर इफ्फत आरा के द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह आदेश जारी दिनांक से 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा। विशेष परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) के अनुमति लेकर कर सकते हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को पढ़िए-