सूरजपुर: छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आगामी 7 नवम्बर से 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन या प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन या प्रसारण पर रोक लगाई गई है।
नहीं होगा एक्जिट पोल का प्रसारण
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम निर्वाचन को देखते हुए 7 नवम्बर को सुबह सात बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े 6 बजे तक की अवधि को एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।
निर्वाचन आयोग ने किया स्पष्ट
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।