रायपुर. राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है. दुकानों को खोलने के संबंध में जारी किया गया आदेश इस प्रकार है- गृह मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानें सामान्य दिनों की भांति खुली रहेंगी.
यदि स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है, तो दुकानें इसका अनुसरण पहले की भांति कर सकती हैं. यदि कलेक्टर ये महसूस करते है कि साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट देना जरूरी है, तो कलेक्टर छूट दे सकते हैं.