दुर्ग-भिलाई। 21 दिसंबर 2020 को थाना अमलेश्वर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम खुडमुडा खार में स्थित बाडी में बालाराम सोनकर की बहू कीर्तिन सोनकर एवं सास दुलारी बाई की हत्या कर बालक दुर्गेश सोनकर को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घायल कर दिया गया है। बालाराम सोनकर तथा रोहित सोनकर की जानकारी नहीं है कि सूचना पर पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल मुआयना किया गया। बारिकी से निरीक्षण करने पर बालाराम सोनकर एवं रोहित सोनकर का शव भी बाडी में स्थित पानी टंकी से बरामद किया गया। घायल बालक दुर्गेश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। प्रार्थी संजू सोनकर निवासी ग्राम खडमडा की रिपोर्ट पर थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 144/2020 धारा 302, 307, 201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा घटना स्थल पहुंचकर पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं विवेचना में लगे अन्य अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। निर्देशानुसार विवेचना के बिन्दु तय करते हुए। अलग-अलग टीम बनाकर विवेचना की गई।
घटना स्थल से फोरेंसिक विशेषज्ञ की टीम के सहयोग से भौतिक साक्ष्य संकलित किया गया तथा घटना स्थल की विडियो रिकार्डिंग की गई। मृतको के शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव का पी.एम. कराया गया। घटना स्थल से महत्वपूर्ण वस्तुए जप्त की गई। घटना स्थल के आस-पास के निवासियो से बारिकी से पुछताछ कर जानकारी एकत्र की गई।
घटना के पश्चात विवेचना टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य को ध्यान में रखकर बारिकी से विवेचना करते हुए प्रत्येक छोटी से छोटी बिन्दुओ की तह तक पहुंचने के लिए आसूचना संकलित कर तस्दीक किया। विवेचना के दौरान घटना के मूल कारणो में पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद सामने आये। इसके आधार पर संदेहियो एवं अन्य का वैज्ञानिक परीक्षण गांधी नगर केन्द्रीय फोरेंसिक लेब से कराया गया। परीक्षण उपरांत महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए। उन्ही बिन्दुओ को विवेचना का आधार बनाते हुए संदेहियो से पुछताछ की गई।
विवेचना के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि संदेही गंगाराम सोनकर ने नरेश सोनकर, योगेश सोनकर उर्फ महाकाल एवं रोहित सोनकर उर्फ रोहित मोसा को घटना कारित करने के लिए अपने साथ सम्मलित किया जिसके कारण संदेही गंगाराम सोनकर ने नरेश सोनकर, योगेश सोनकर उर्फ महाकाल, गंगा सोनकर एवं रोहित सोनकर उर्फ रोहित मोसा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि गंगाराम सोनकर को अपनी सवा एकड़ कृषि भूमि में आने-जाने के लिए रास्ता नहीं होने से अपनी मां मृतिका दुलारी बाई की बाडी से रास्ते की मांग किया था। जिसका मृतिका दुलारी बाई एवं मृतक रोहित (भाई) विरोध करते थे। साथ ही गंगाराम सोनकर के हिस्से की सवा एकड़ कृषि भूमि सोमनाथ के नाम से होने से सोसायटी में धान बेचने के लिए ऋण पुस्तिका नही देने एवं खाता पृथक करने की बात को लेकर भी गंगाराम का विवाद, मां दलारी से हआ करता था। गंगाराम ने अपनी मां दुलारी को मारने की धमकी भी दिया था। विवेचना के दौरान घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त किया गया।
विवेचना में प्राप्त तथ्यो के आधार पर आरोपी 01 योगेश सोनकर उर्फ महाकाल पिता खेदुराम सोनकर उम्र 34 साल सा. घुघवा 02 नरेश सोनकर पिता पुनित राम सोनकर उम्र 49 साल सा. घुघवा 03 गंगाराम सोनकर पिता स्व. बालाराम सोनकर उम्र 35 साल सा. खुडमुडा 04 रोहित सोनकर उर्फ रोहित मोसा पिता भुवन लाल सोनकर उम्र 35 साल सा. कोपेडीह थाना अमलेश्वर पर प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है ।