अम्बिकापुर. जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र अम्बिकापुर एवं नगर पंचायत क्षेत्र सीतापुर और लखनपुर क्षेत्रों में 10 अप्रैल 2020 तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
जारी आदेशानुसार ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं हो सकता है. साथ ही जूसूल, रैली, प्रदर्शन, धरना हड़ताल आदि पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए हैं. जिसके संबंध में पहले संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है.
साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों के जिम, लायब्रेरी, कोचिंग सेन्टर, सिनेमा घर, चौपाटी, मॉल, स्वीमिंग पूल आदि को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश है. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी निर्देश का उलंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. जिसका उलंघन किए जाने पर कार्यवाही कि जाएगी.