राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों को दृष्टिगत रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा मेला के आयोजन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है।
जिले के अंतर्गत मोहारा में शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिवर्ष प्रशासन के सहयोग से कार्तिक पूर्णिमा पर मेला का आयोजन किया जाता है। जिसे इस वर्ष पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। श्रद्धालूगण पारंपरिक पूजा अर्चना कर सकेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इस प्रकार राजनांदगांव जिले के विभिन्न ग्रामों में होने वाले मंडई-मेले के आयोजन को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। जिले के नागरिकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एपिडेमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।