Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति के चिकित्सा शिविर और होटल में इलाज करने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया। इस संबंध में रायपुर सीएमएचओ ने सभी हॉस्पिटल संचालकों को पत्र लिखा है और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। प्रदेश में बड़े स्तर पर चिकित्सा शिविर प्रतिबंधित है। ज्ञात है कि प्रदेश में प्रैक्टिस के लिए मेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन कराना अनिवार्य हैं। इसके बावजूद बाहर से आए डॉक्टर बिना पंजीयन के यहां इलाज कर रहे हैं।
किराए के मकान, होटल और लॉज में भी मरीज इलाज करवाते देखे जा रहे हैं। खासकर सीमावर्ती जिलों में बाहर से डॉक्टर आकर इलाज कर रहे हैं। यह नियमों के खिलाफ है। इस पर रोक लगाने के लिए CMHO ने अस्पताल संचालक ( निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब) को पत्र लिखा है। पत्र में ये कहा गया है कि, अधिकांश अस्पतालों एवं संस्थानों में बिना अनुमति के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा हैं। और छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्य के चिकित्सकों के द्वारा शिविर में सेवाएं दी जा रही हैं। जो कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यगृह तथा रोगापचार संबंधित स्थापनायें अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 का उल्लंघन हैं।
पढ़िए सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश –