Chhattisgarh: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सौम्या चौरसिया, IAS समीर विश्नोई समेत 3 अधिकारी को कोई राहत नही, बढ़ी न्यायिक रिमांड



रायपुर. ईडी मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। जेल के सलाखों के पीछे उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल हैं। ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत में यह सुनवाई हुई। अदालत ने इन सभी आरोपियों को कोई भी राहत देने से साफ इंकार कर दिया है, सभी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और खनिज में हुए अवैध लेनदेन का आरोपी बनाया है।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि न्यायालय ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के लिए कहा था, आज सूर्यकांत तिवारी और अन्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। जिसमें उनकी न्यायिक रिमांड को 14 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, वहीं सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड की 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

वकील हर्षवर्धन परगनिया ने बताया आज हमने सौम्या चौरसिया के बिहाफ में बेल एप्लीकेशन दी। न्यायालय ने बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख दी है। हमारे द्वारा कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप शेड्यूल ऑफेंस में नहीं है, ना ही हमारी कोई संलिप्तता है, ना ही हमारा नाम दिया गया है। हमारे द्वारा बाकी भी तर्क दिए गए हैं जो की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे।