कोरोना से बचने के दिए आदेश पर कलेक्टर ने किए बदलाव.. अब नए आदेश का करना होगा पालन…

रायगढ। कोविड 19 संक्रमण को लेकर रायगढ कलेक्टर ने 30 सितंबर को सम्पूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन सुबह 10:00 बजे शाम 06:00 बजे तक रविवार को छोड़कर अनुमति दी गई थी.. जिसमें कलेक्टर ने आंशिक संशोधन किया है. जिसका संशोधित आदेश 6 अक्टूबर को जारी किया गया है..

जारी किए गए संशोधित आदेश के मुताबिक अब समस्त प्रकार के गतिविधियों का संचालन सुबह 10:00 बजे से रात्रि 07:00 बजे तक हो सकेगा. रविवार को साप्ताहिक अवकाश मे सभी संस्थान बंद रहेगें.. इधर जिन गतिविधियों के लिए संचालन की अनुमति दी गई हैं. वो इस प्रकार हैं..

● सब्जी का विक्रय रविवार को छोड़कर प्रातः 0600 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक सशर्त अनुमति होगी लेकिन झुण्ड में नहीं रहेंगे..

● सब्जी विकेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास्क के पाये जायेगें तो सब्जी विक्रेता को अर्थदण्ड लगाते हुए सब्जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा…

● घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की अनुमति होगी..

● अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें सप्ताह के सातो दिन 24 घंटे संचालित की जा सकेगी .. लेकिन अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकानें प्रतिदिन सुबह 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी..

● सेलून रविवार को छोड़कर प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किए जा सकेगें…