रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने दीपावली त्यौहार को देखते हुये आदेश जारी कर संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों के लिये प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति दी थी। जिसमें आंशिक संसोधन कर संचालन के समय में एक घंटे की वृद्धि की गयी है।
अब अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रात: 8 बजे से रात्रि 09 बजे तक सशर्त संचालित की जा सकेंगी। होटल/रेस्टोरेंट को पूर्ववत प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही संचालन की अनुमति होगी। यह आदेश 09 नवंबर से 17 नवंबर तक प्रभावशील रहेगा।