महासमुंद। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के आदेशानुसार अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा एवं शराब परिवहन रोकथाम करने के लिए थाना/चौकी क्षेत्रों एवं अंतर्राजीय सीमा मे सघन वाहन चेकिंग करने सभी थाना/चौकी प्रभारियो को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में 26 जनवरी की शाम 06:00 बजे एनएच-53 रोड रियाज ढाबा के सामने ग्राम गनियारीपाली में ओडिशा तरफ से आने वाली वाहनो का सघन चेकिंग किया जा रहा था।
उसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला की ओडिशा तरफ से एक हुंडई एसेंट सिल्वर रंग की वाहन क्रमांक CG04/HS/2270 आ रहा। सूचना पर एनएच-53 रोड रियाज ढाबा के सामने ग्राम गनियारी पाली पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। तो पुलिस को देखकर वाहन का चालक एवं बगल में बैठा व्यक्ति अपनी वाहन को छोडकर भागने लगे। जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा दौडाकर पकडा गया। जिनसे नाम पता पूछने पर वाहन चालक अपना नाम सोनू सिंह पिता सूचीत सिंह उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 2 नेहरू नगर पूर्व भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग एवं बगल सीट में बैठा व्यक्ति अपना नाम किशोर महानंद पिता स्वर्गीय भूगल महानंद जाति गाड़ा उम्र 44 साल निवासी वार्ड नंबर 02 नेहरू नगर पूर्व भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग का निवासी होना बताये।
जिन्हे पूछताछ करने पर गोलमोल जबाब देने लगे, कडाई से पूछताछ करने पर गाड़ी के पीछे डिक्की में छुपाकर गांजा रखना बताने पर दोनो व्यक्ति के संयुक्त कब्जे के सिल्वर रंग की हुंडई एसेंट क्रमांक CG04/HS/2270 की तलाशी लिया गया। तलाशी दौरान वाहन के पिछली डिक्की में सीट में 30 नग खाकी रंग के टेप से टेपिंग किया हुआ अवैध मादक पदार्थ जैसा गांजा मिला। जिसे बरामद कर आरोपी सोनू सिंह एवं किशोर महानंद के संयुक्त कब्जे से 1. एक सिल्वर रंग की हुंडई एसेंट कार क्रमांक CG04/HS/2270 पुरानी इस्तेमाली कीमत करीब 02 लाख रूपये, 2. 04 नग प्लास्टिक बोरियों में भरा समरसशुदा नमीयुक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा 30 किलो ग्राम सील बंद किया हुआ कीमती 03 लाख रूपये आरोपी सोनू सिंह के कब्जे से 01 नग 50NDPS एक्ट का नोटिस, एक नग 91 जा0फौ0 का नोटिस, नगदी रकम 1000 रूपये, एक नग सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल कीमती ₹500 आरोपी किशोर महानंद के कब्जे से एक नग विवो कंपनी का मोबाईल फोन (स्क्रीन टच) कीमती करीबन 2500 रूपये, 02 नग एटीएम कार्ड, 01 नग ड्राइविंग लाइसेंस, एक नग आधार कार्ड फोटोकॉपी, एक नग धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस नगदी रकम 500 रूपये को संयुक्त कब्जे से गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया।
उक्त गांजा को उड़ीसा से दुर्ग छत्तीसगढ़ बिक्री करने ले जाना बताये, आरोपियो के विरूद्ध थाना सिंघोडा मे अपराध क्रमांक 08/2021 धारा 20ख नारकोटिक एक्ट कायम कर आरोपियो को न्यायालय पेश किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर साहू एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली विकास पाटले के निर्देशन मे थाना प्रभारी सिंघोडा उप निरीक्षक चंद्रकांत साहू, स०उ०नि० सनातन बेहरा, आरक्षक सुशांत बेहरा, शोभा वर्मा दास रथी सिदार सरोज बारीक, आलोक शर्मा की टीम के द्वारा किया गया।