पंचायत सचिव निलंबित…. जिला CEO ने की कार्रवाई… मृत हितग्राही के नाम से निकाला पेंशन

बलरामपुर। विकासखंड बलरामपुर के ग्राम पंचायत तरकाखाड़ के पंचायत सचिव खेमचन्द राम के विरुद्ध पंचों को प्राप्त मानदेय, पेंशन राशि का भुगतान एवं मृत हितग्राही के नाम से पेंशन राशि का आहरण किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उपसंचालक पंचायत को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

प्राप्त शिकायत की जांच में पेंशन राशि का समय पर नहीं मिलना, पंच मानदेय की राशि का भुगतान नहीं होना तथा मृत हितग्राही के पेंशन राशि का आहरण संबंधी शिकायत सही होना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सचिव खेमचंद राम का उक्त कार्य घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने श्री राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री खेमचंद का मुख्यालय जनपद पंचायत बलरामपुर नियत किया गया है।