रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब दुकानें खोले जाने का आदेश जारी किए गए है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश गाइडलाइन के बाद यह आदेश रायपुर जिला प्रशासन ने जारी किया है. शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. इसके बाद अब निर्धारित समय तक दुकानें खोली जा सकेंगे. इस आदेश के तहत खाने पीने के अलावा कई और दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. खाने-पीने और सेवा क्षेत्र की दुकानें भी खुलेंगी.
वही बीमा सेवाएं बीमा कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं सरकारी ऋण सोसाइटी इन सभी को सुबह 11:00 बजे से 2:00 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है. इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग ऑटोमोबाइल, टायर व पार्ट की दुकाने भी 11:00 से 2:00 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं ऑप्टिकल्स के दुकानों को 11:00 से 1:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है वॉटर केन की दुकानों को 11:00 से 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है. इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानों को समय सीमा के अनुसार बांटा गया है जो निम्न प्रकार है.