रायपुर. जनप्रतिनिधि, एनजीओ, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं अब राशन और खाना नहीं बाट सकेंगे. सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार अब अब ज़िला प्रशासन ही घर-घर खाना पहुंचायेगा. यह आदेश नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से राशन सामग्री क्रय करने COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान अनुमति दी गई है. इसके अतिरिक्त निकायों में विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं द्वारा भी राशन सामग्री जरूरतमंदों को प्रदाय की जा रही है. निकायों में अनेक जनप्रतिनिधियों, एजेन्सियों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री वितरण किए जाने के कारण, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’ के सिद्धांत का पालन नहीं किए जाने की संभावना बनी रहती है.