Breaking : सरगुज़ा, सूरजपुर समेत छत्तीसगढ़ के इन जिलों में नाईट कर्फ़्यू का ऐलान…. रात 8 से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी… दुकानें भी रहेंगी बंद …. यहां देखें आदेश

रायपुर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सख्ती का दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार के फैसले के दो दिन बाद ही सूरजपुर, जशपुर और सरगुज़ा जिले में पहला नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा, सरगुज़ा कलेक्टर संजीव कुमार झा और जशपुर कलेक्टर महादेव कांवरे ने आज नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक रात आठ बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे।

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रात आठ बजे के बाद सुबह 6 बजे तक दुकानें नहीं खुलेंगी। रात 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अति आवश्यक कार्य के अलावा लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक घूमते पाये जाने पर महामारी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

सूरजपुर जिले में अभी कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक स्थिति में नहीं पहुंची है। सोमवार को सूरजपुर जिले में कुल 7 नये संक्रमित मरीज मिले हैं। इनको मिलाकर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 254 हो गई है। वहीं जशपुर जिले में सोमवार को 32 नये मामले सामने आये हैं। इनको मिलाकर एक्टिव केस की संख्या 325 हो गई है। जशपुर में अभी तक 4 हजार 755 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 38 की जान जा चुकी है।

जशपुर कलेक्टर के आदेश में होटलों से खाने बंधवाकर घर ले जाने की सुविधा रात 10 बजे से 11.30 बजे तक दी गई है। इसके बाद ऐसे होटलों पर भी नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इन आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाई जा रही है।

कलेक्टरों ने होम आइसोलेशन के मामलों में भी सख्ती का आदेश दिया है। कहा गया है कि होम आइसोलशन की शर्तों का कठोरता से पालन कराया जाये। अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो प्रशासन से होम आइसोलेशन से निकालकर अस्पताल अथवा कोविड-केयर सेंटर में भर्ती करा देगा।

आदेश-

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सूरजपुर
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सरगुज़ा