राजनांदगांव। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग विवेकानंद सिन्हा, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी. श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविलाश टंडन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजेश जोशी के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक सुषमा सिंह व थाना गंडई पुलिस स्टॉप के द्वारा मुखबीर सूचना पर थाना गंडई के अपराध क. 135/18 धारा 363 भादवि के अपहृता व आरोपी बलराम रजक पिता पुसउ राम रजक उम्र 22 साल साकिन वार्ड क्र. 11 टिकरीपारा गंडई जो ग्राम देवपुरा थाना गंडई में किराये के मकान में रह रहे थे, को बरामद किया गया।
पीडिता का कथन लिया गया। जिन्होने अपने कथन में बतायी कि आरोपी द्वारा पीडिता को नाबालिक होने जानते हुये भी शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर दिया। जिसके बाद भगाकर पुणे महाराष्ट्र ले जाकर शादी किया है के कथन के आधार पर व पीड़िता के डाक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 (2)(ढ) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया व आरोपी बलराम रजक पिता पुसउ राम रजक उम्र 22 साल साकिन वार्ड क्र. 11 टिकरीपारा गंडई थाना गंडई जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।