रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें राज्य शासन द्वारा लोकधन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खर्च में मितव्ययता बरतने सरकार ने लिए कई अहम निर्णय लिए हैं. सरकार का कहना है कि कविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य में राजस्व प्राप्तिओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है. इसे देखते हुए शासकीय व्यय का सही तरह से उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. इसलिए सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं जो इस प्रकार हैं…
• पदोन्नति
विभाग द्वारा नियमित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए. किन्तु पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थानांतरण को रोकने हेतु यथासंभव उस पद क्रो उसी स्थान पर आगामी आदेश तया अस्थायी तार पर उन्नयन कर दिया जाए. पदोन्नति/क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित कर रखा जाए.
• नवीन पदो का निर्माण
विभागो के स्थापना व्यय ने वृद्धि को नियत्रित रखने की दृष्टि से समी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायो में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है. विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जाएंगे.
• स्थानांतरण
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन उपरांत किया जाएगा. स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार के दृष्टिगत विभागों से उपेक्षा की जाती है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाए.
• शासकीय यात्रा
लोकहित में वांछित अपवाद को छोड़कर राज्य शासन के व्यापर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा आवश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा.
• बैठक, कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार
विभागों द्वारा बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार तथा शासकीय समारोह के आयोजन में मितव्ययिता बरती जाए. अति आवश्यक बैठक का आयोजन महंगे होटलों के स्थान पर शासकीय भवनों में किया जाए यथासंभव बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार के माध्यम से किया जाए.
• नई योजनाए
विभाग द्वारा अति आवश्यक नवीन योजनाओं को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्यवाही/प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा पूर्व से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए. जो योजनाए जो वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी है उनको समाप्त करने को कार्यवाही की जाए.
• वाहनों का क्रय
विभागों में नवीन वाहनों के किराए पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. आवश्यक वाहनों के क्रय हेतु वित्त विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी.
• वार्षिक वेतन वृद्धि
राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है . किन्तु 1 जनवरी 2021 एवं 1 जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा.
• व्यक्तिगत जमा खाता
विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता जो 1 वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है, तत्काल बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं साथ ही खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा किए जाएंगे.
• संचित निधि से अग्रिम आहरण
राज्य घोषित योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि जो की संचित निधि से दिनांक 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित बैंक खातों में रखी गई है अर्जित ब्याज सहित दिनांक 15 जून 2020 तक राज्य शासन के खाते में वापस जमा किया जाए.
वित्त विभाग द्वारा जारी किया यह आदेश 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा.