Big Breaking : इस ज़िले में 14 अप्रैल से लॉकडाउन… कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला मुंगेली में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों में कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एल्मा ने मुंगेली जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे से 21 अप्रैल 2021 रात्रि 12.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन (लॉक डाउन) घोषित किया है। अतः यह आदेश 14 अप्रैल प्रातः 06 बजे से लागू होगी।

लाॅकडाउन के दौरान मुंगेली जिले सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट , रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, डमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने वाले परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। उक्त दशा में प्रदायित पी.ओ.एल. का पृथक रिकार्ड विस्तृत प्रतिवेदन जिला खाद्य अधिकारी को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। इसी तरह ठेला, चिल्हर सब्जी विक्रेताओं द्वारा प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं सध्या 04.00 बजे से सध्या 06.00 बजे तक गाईडलाईन का पालन अर्थात् मास्क पहनकर, भौतिक दूरी बनाकर निर्धारित स्थान पर सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी।

एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें केवल होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्छैप्ज्म्) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान सम्पूर्ण जिले अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

जारी आदेश के तहत सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाली व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गयी है।

लाॅकडाउन के दौरान मुंगेली जिले अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-शासकीय एवं निजी कार्यालय व बैंक बंद रहेंगे। टेलाकॉम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित होंगे। सभी प्रकार के जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सविलेंस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार जारी रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में मुंगेली जिले से अन्य आने जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड ई-पास के रुप में मान्य किया जाएगा। ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संचालित रहेंगी। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथोलॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मॉस्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर, ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगरीय निकाय की सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोज इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारी, कर्मचारियां को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त कोविड-19 की रोकथाम हेतु ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, अधिकारी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन शासकीय कार्यालयां में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया गया है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये है।