रायपुर. लॉकडाउन 3.0 खत्म हो चुका है. जिसके बाद सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. लेकिन लॉकडाउन 4 में क्या छूट मिलेगी? हम कहां कहां जा सकेंगे? घर से कब और कितने बजे तक निकल सकेंगे? क्या होम डिलिवरी होगी या नहीं? इन सब जानकारी के लिए पूरा देश इच्छुक है. आपको बता दें कि इस बार लॉकडाउन में किस क्षेत्र को कितनी छूट देनी है ये निर्णय राज्यों पर छोड़ा गया है लेकिन कुछ जरूरी गाइड लाइंस का पालन करना राज्यों को भी जरूरी है.
31 मई तक पूरे देश में बढ़ाया गया लॉकडाउन, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पांच जोन रहेंगे. इन जोन का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार जिला और राज्य सरकारों को करना है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जिन छूट की घोषणा लॉकडाउन 4 के लिए की गईं हैं वे निम्न हैं.
लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई थी, वे सभी तो पूर्ववत कायम रहेंगी. यानी कई दुकानें खुलेंगी. जरूरी सेवाएं और गैर जरूरी सेवाएं भी खुलेंगी.
लॉकडाउन 4 में पूरे देश को 5 जोन में बांटा जाएगा. इसके अलावा खिलाड़ियों को छूट देते हुए कहा गया है कि स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी.
कंटेनमेंट जोन के लिए केंद्र सरकार ने खास सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं. यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुलेंगी.
ई कॉमर्स के जरिए आप सामान को मंगवा सकते हैं.
वैसे तो ट्रेन, फ्लाइट्स पर सामान्य सफर अभी शुरू नहीं होगा लेकिन श्रमिक स्पेशल या वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं पूर्व नियमों की भांति सुचारू रहेंगी.
अंतरराज्यीय यात्राओं के लिए बस सेवाओं को शुरू किया जा सकता है लेकिन इसके लिए राज्यों की अनुमति होना जरूरी है.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर सड़क परिवहन शुरू किया जा सकता है. हालांकि ये भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो इसकी मंजूरी देती हैं या नहीं.
देशभर में सिर्फ वही होटल खुलेंगे जो आपात चिकित्सा सेवा में सहयोग कर रहे हैं. इसके अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद ही रहेंगे. होम डिलिवरी की मंजूरी है जैसा कि लॉकडाउन 3 में ही दे दिया गया था.
कंपनियों और कारखानों को भी खोलने की मंजूरी दी गई है लेकिन उनके लिए कुछ जरूरी गाइड लाइंस जारी किए गए हैं. जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु एप, सेनेटाइजेशन आदि.
केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉक डाउन 4.0 की गाइडलाइन के तहत प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किए हैं. जिसके तहत रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालन और दिशानिर्देश संबंधी आदेश जारी किए गए हैं जो निम्न सूची में बताए गए हैं.