रायपुर. कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों के लिए प्रदेश सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है. राज्य शासन के खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन द्वारा मुंगेली जिले के मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) और दुर्ग जिले के मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) को यह लाइसेंस एक साल के लिए प्रदान किया गया है. इससे अब राज्य में हैण्ड सैनिटाईजर की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी.
साथ ही भारत सरकार द्वारा हैण्ड सैनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया गया है. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हैण्ड सैनिटाईजर की आवश्यकता और मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है. अल्कोहल आधारित हैण्ड रब साॅल्यूशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित है. खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत उपरोक्त दोनो डिस्टिलरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकमण्ड फार्मूला के आधार पर अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनेटाईजर के निर्माण की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही प्रति 200 मिलीलीटर सैनिटाईजर के लिए एक सौ रूपए मूल्य भी निर्धारित किया गया है. इससे ज्यादा मात्रा होने पर उसी अनुपात में मूल्य निर्धारित होगा।