रायपुर. समूचे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सभी कारखानों-प्रतिष्ठानों में भी 30 अप्रैल 2020 तक आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.
इस संबंध में श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षक छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी उप श्रमायुक्त, सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, सभी उप संचालक और सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं हाईजिन लैब और सभी सहायक श्रमायुक्तों और श्रम पदाधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है.
साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाये. इसके लिए सभी कार्यक्षेत्र परिसर में हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाये और श्रमिकों, ग्राहकों औरआने – जाने वालों के लिए साबुन तथा सेनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. साथ ही यदि कोई श्रमिक बीमार हैं तो उन्हें घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा राज्य हेल्पलाईन नम्बर 0771-2235091 और 97133-73165 और टोल फ्री नम्बर 104 पर जानकारी दी जाने की बात कही गई है.
साथ ही श्रमिकों को श्वसन संबंधी सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करने , जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढक कर रखने जहां तक संभव हो, कार्यस्थल पर अन्य श्रमिकों के फोन, कार्यालय के डेस्क या अन्य उपकरणों का उपयोग कम से कम करने और श्रमिकों या कर्मचारियों के समूह को इकठ्ठा करने से बचने के निर्देश है.