हत्या की कोशिश..चार आरोपियों को कारावास…

फसल चराने के विवाद पर किया था जानलेवा हमला

अम्बिकापुर

फसल चराने के विवाद पर युवक पर जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एसएल नवरत्न की अदालत ने पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रूपए अर्थदंड की राशि अदा ना करने पर चारों आरोपियों को छह-छह माह का साधारण कारावास भुगतान होगा। आरोपियों में दो सगे भाई तथा दो आरोपी पिता-पुत्र हैं।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलेशवरपुर के थाना क्षेत्र के ग्राम डांडकेला निवासी दलजीत यादव ने बीते 5 नवंबर 2011 को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई सुरजू यादव गांव से लगे खेत में धान व टाउ की फसल की रखवाली करने गया था। उसी दौरान आरोपी राम बली यादव, जीवन यादव, फूलचंद यादव व सुनील यादव ने मवेशी द्वारा फसल चरा देने का आरोप लगाते हुए सुरजू यादव पर टांगी से प्राणघातक वार कर दिया था, जिससे उसके सिर व चेहरे में गंभीर चोट आई थी। जब परीवार के सदस्य मौके पर पहंचे थे तो घटना स्थल पर घायल सुरजू यादव अचेतावस्था में पड़ा हुआ था। मामले मेें कमलेश्वरपुर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई व पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एसएल नवरत्न की अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। गुरूवार को अदालत ने आरोपी फूलचंद यादव के पिता दीनानाथ यादव 20 वर्ष, सुनील यादव पिता जीवनलाल यादव 26 वर्ष, जीवन लाल यादव पिता ललिता यादव 40 वर्ष तथा रामबली यादव पिता दीनानाथ यादव 25 वर्ष सभी निवासी डांडकेसरा को पांच-पांच सौ रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा।