रायपुर। राज्य शासन ने लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानों से होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए है।
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किराना दुकानों से लोगों के घर होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था बनाए। किराना दुकानदार फोन पर आर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी कर सकेंगे। लेकिन दुकानों को खोल कर दुकान से सीधे नागरिकों को वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकेंगे। दुकान खोल कर सीधे ग्राहक को सामान बेचते पाये जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही। दुकानदार होम डिलीवरी के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं।