रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 6 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट शॉप), भण्डारण भाण्डागार, एफ.एल.3 होटल बार एवं मदिरा की होम डिलीवरी को पूर्ण रूप से बंद करने हेतु आदेश जारी किया है।