रायपुर। राज्य सरकार ने शराब दुकानों से सीधे बिक्री की अनुमति दे दी है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब शराब प्रेमी सीधे शराब दुकान से शराब खरीद सकते हैं।
राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य की समस्त विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बीयर तथा प्रीमियर मदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियर रेंज की विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय की अनुमति प्रदान करता है।
मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।