
अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में लाठी-डंडे और लोहे के हथियारों से हुई मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी गोलू खान को पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले इस प्रकरण में 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 1 दिसंबर 2025 को प्रार्थी निहाल खलखो, निवासी उरांवपारा सीतापुर, ने थाना सीतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति को उसके घर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान एक दिन पूर्व हुए मामूली विवाद का बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने टोकोपारा, उरांव मोहल्ला सीतापुर में लाठी, डंडा और लोहे जैसे हथियारों से उस पर हमला कर मारपीट की।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 462/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v-क) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान अपराध की प्रकृति को देखते हुए अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुहैल खान, रसालत खान, आसिफ खान, महफूज खान, अनिल कुशवाह, हिलाल खान, जावेद अहमद, फैजुल्ला खान, साबिर खान, अतिक खान, छोटू उर्फ समुन्दुद्दीन, मो. फरहान, मो. मुजाहिद, बिट्टू उर्फ ज्याला दास महंत, चंदन दास, वाजिद खान, महफूज आलम, हसरत उल्ला खान और आसिफ राजा उर्फ नफीस को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था।
प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी गोलू खान उर्फ अब्दुल समीम पिता अब्दुल सखील, उम्र 19 वर्ष, निवासी रायकेरा घासीपारा, थाना सीतापुर को पुलिस ने 17 दिसंबर 2025 को साइबर सेल के सहयोग से घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की तलवार भी बरामद की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में थाना सीतापुर के प्रधान आरक्षक शांतलाल प्रजापति तथा आरक्षक दिलीप तिर्की, महेंद्र नाग और देवदत पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




