लॉकडाउन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी में जिले के बाहर जाने के लिए मिलेगी वाहनों की अनुमति.. यहां जमा करना होगा आवेदन

बलरामपुर. कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा द्वारा लाॅक डाउन आदेश जारी किया गया है. इस दौरान नागरिकों को आपालकालीन परिस्थिति जैसे मेडिकल कारणों से निजी वाहनों से जिले केे बाहर जाने की आवश्यकता समझते हों, तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा परमिट जारी करने की व्यवस्था की गई है.

इसके लिए नागरिक स्थानीय निकाय के कार्यालयों एवं जनपद पंचायत में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. संबंधित कार्यालय आवेदनों की जांच उपरांत अनुशंसा सहित प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे. कलेक्टर ने परमिट जारी करने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है.