जांजगीर-चांपा… हाईकोर्ट ने पर्यावरण अनुमति के बिना बाराद्वार में डोलोमाइट रेल साइडिंग बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, राज्य शासन, पर्यावरण मंडल, बाराद्वार स्थानीय प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में हुई।
पंकज सवारियां सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बाराद्वार स्टेशन में डोलोमाइट लोडिंग के लिए साइडिंग बनाया गया है। यह साइडिंग बस्ती से लगा हुआ है। लोडिंग के लिए भारी वाहनों के आने से नगर की सड़कें उखड़ गई है। इसके अलावा यहां से उड़ने वाली धूल से आम लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा। बस्ती से साइडिंग हटाने की मांग को लेकर नागरिकों ने रेल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सहित अन्य जगहों में शिकायत की। इसके बाद भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
याचिका में बताया गया कि रेलवे ने यहां लोडिंग साइडिंग बनाने के लिए पर्यावरण मंडल से भी स्वीकृति नहीं लिया है। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।