जांजगीर-चांपा. गलत तरीके से हुए पदोेन्नति को तत्काल निरस्त करने संबंधित ज्ञापन सांस्कृतिक साहित्यक प्रकोष्ठ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कुश कुमार सूर्यवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर को सौंपा है. श्री सूर्यवंशी ने अपने ज्ञापन में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर द्वारा अपने आदेश 21 मई 2020 के तहत कुल 8 भृत्यों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियम विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी है.
पदोन्नति में आपके द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है. छ.ग. शासन वित्त मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के आदेश क्र. 27 मई 2020 में (कडिका 22 पदोन्नति) का खुला उल्लघंन कर अपात्र को लाभ पहुंचाया गया है. शासन द्वारा वर्तमान में सभी शासकीय विभागों द्वारा नवीन पद सृजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे में नये पद में पदोन्नति देकर शासन के आदेश की अवहेलना की गयी है.
अतः पत्र के माध्यम से आपके सूचित किया जाता है कि उक्त पदोन्नति को निरस्त करते हुए जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक संबंधित का वेतन भुगतान निलंबित रखे. श्री सूर्यवंशी ने बताया कि यदि पदोनति निरस्त नहीं किया जाता है तो धरना पदर्शन किया जायेगा जिसकी जवाब देही आपकी होगी.