रायपुर। लॉक डाउन को लेकर रायपुर कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश दूध विक्रेताओं, अखबार हॉकर्स, पेट्रोल-डीजल को लेकर जारी किया गया है।
अब दूध विक्रेता शाम 05 से 6:30 तक दूध बांट सकेंगे। अखबार हॉकर्स को सुबह 06 से 9:30 तक रहेगी छूट। पेट्रोल पंप सुबह 6 से 3 बजे तक खुली रहेंगी।
एलपीजी, सीएनजी गैस के विक्रय परिवहन और भंडारण संबंधी गतिविधियों को सुबह 06 से दोपहर 03 बजे तक अनुमति मिली है।