Chhattisgarh News: पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप, सरपंच प्रत्याशी ने की आवेदन निरस्त करने की मांग, रिटर्निंग अधिकारी को बताई यह बात

अम्बिकापुर..(सीतापुर/अनिल उपाध्याय)..पंचायत चुनाव आते ही गांव की सत्ता पर कब्जा जमाने प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस आरोप प्रत्यारोप के क्रम में एक सरपंच पद के प्रत्याशी ने पूर्व सरपंच पर लाखों रुपए गबन का आरोप लगा नामांकन निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में सरपंच प्रत्याशी ने सबूतों के साथ निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है।

मामला ग्राम पंचायत सोनतराई का है। जहाँ सरपंच पद के प्रत्याशी हिरल मिंज ने सरपंच का चुनाव लड़ रही पूर्व सरपंच उषा लकड़ा के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच प्रत्याशी ने पूर्व सरपंच पर बिना काम कराए लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरपंच द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की शिकायत पूर्व में कलेक्टर जनदर्शन में कई गई थी। जिसमे हुई जांच के दौरान पूर्व सरपंच द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ था।

जिसके बाद सीईओ जनपद पंचायत द्वारा पूर्व सरपंच से गबन की राशि वसूली के संबंध में एसडीएम कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद एसडीएम कार्यालय से गबन की राशि जमा करने हेतु पूर्व सरपंच को नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद भी पूर्व सरपंच द्वारा गबन की राशि जमा नहीं कि गई।

सरपंच प्रत्याशी हिरल मिंज ने बताया कि पूर्व सरपंच उषा लकड़ा के ऊपर गबन की राशि 7 लाख 57 हजार 8 सौ 2 रुपये बकाया है। जिसे उन्होंने सरपंच रहते हुए अंजाम दिया है जो पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। इस अनियमितता के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही एसडीएम कार्यालय में विचाराधीन एवं लंबित है। सरपंच प्रत्याशी ने पंचायती राज अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अनियमितता एवं गबन का आरोपी चुनाव लड़ने की पात्रता नही रखता है। जिसे देखते हुए उन्होंने सरपंच प्रत्याशी पूर्व सरपंच उषा लकड़ा का नामांकन निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मय सबूत निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है।

पूर्व सरपंच पर झूठा शपथपत्र पेश करने का लगा आरोप

पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशियों द्वारा जमा करने वाले नामांकन पत्र में सारी जानकारियां प्रस्तुत की जाती है। इसके बावजूद पूर्व सरपंच उषा लकड़ा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अपने ऊपर पंचायत के बकाया राशि का उल्लेख नही किया है। इस संबंध में सरपंच प्रत्याशी हिरल मिंज ने बताया कि उन्होंने बकाया राशि को निरंक बता शपथ पत्र पेश किया है। जो नियम के विपरीत और सरासर गलत है। इस बारे में निर्वाचन अधिकारी का ध्यानाकर्षण कराते हुए उन्होंने सरपंच प्रत्याशी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की मांग की है।

इस संबंध में एसडीएम नीरज कौशिक ने बताया कि इस पर रिटर्निंग अधिकारी ही कोई फैसला ले सकते है। इसके अलावा इस मामले का न्यायालय के माध्यम से सुनवाई हो सकती है।