एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर अलग-अलग विभागों में पदस्थ तीन शासकीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का व्यवधान, अनुशासनहीनता या अवरोध किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलबहरा, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ व्यायाम शिक्षक गोपाल सिंह ने 30 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में लिपिकों को शासकीय कार्य करने से रोका और कार्यालयीन कार्यों में बाधा उत्पन्न की। इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन मानते हुए कलेक्टर के आदेशानुसार उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया गया है।
इसी क्रम में नगर पंचायत झगराखाण्ड में पदस्थ सफाई कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उनके आचरण को सेवा नियमों के प्रतिकूल पाते हुए उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा नगर पंचायत झगराखाण्ड में ही पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक संजय पाण्डेय के विरुद्ध भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने की पुष्टि होने पर कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भी नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ निर्धारित किया गया है।
तीनों निलंबित कर्मचारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में शासकीय कार्यालयों में अनुशासन, मर्यादा और सुचारू संचालन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
