● भूमि गाइड लाइन दरों में अब 40 प्रतिशत की छूट
● मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट में लिया गया था निर्णय
● राज्य शासन द्वारा आदेश जारी: लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
● 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे छूट का लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि के बाजार मूल्य के दरों में अब 40 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। भूमि के क्रय पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पूर्व गाइड लाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक फरवरी को आयोजित केबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप केबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा आज 7 फरवरी को गाइड लाइन दर में 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने का आदेश विधिवत जारी किया गया।
जारी आदेश के तहत नगर निगम एवं उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की छूट दी गई है।