रायपुर। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से वायुमार्ग एवं रेलमार्ग से आने वाले सभी यात्रियों हेतु कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी नये निर्देश जारी किए गए हैं। इस आशय का आदेश समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन द्वारा जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें आर.टी.पी.सी.आर. जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यात्रियों हेतु 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
इसके साथ ही एयरपोर्ट पर नागर विमानन मंत्रालय और रेल्वे मंत्रालय द्वारा अन्य राज्यों से वायुमार्ग और रेलमार्ग से आने-जाने वाले सभी यात्रियों के लिए निर्धारित कोविड नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।