बीजापुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क मे पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका बीजापुर, नगर पंचायत भैरमगढ़, एवं नगर पंचायत भोपालपटनम के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्न्तगत सभी दुकानों के खुलने एवं बंद होने की समय सीमा निर्धारित की जाती है।