रायपुर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश की जेलों में बंदियों से मुलाकात बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. अति आवश्यक होने पर सिर्फ न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकृत वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की अनुमति रहेगी. इस संबंध में जेल डीजी संजय पिल्ले ने आदेश जारी कर दिया है.
आदेश-