रायपुर। प्रदेश में लॉकडाउन अवधि / आगामी आदेश पर्यन्त डिलीवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
मंदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने के पश्चात मदिरा उपभोक्ताओं के द्वारा विभागीय वेबसाईट/ मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से अत्यधिक संख्या में मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी हेतु ऑर्डर किए गए हैं तथा निरंतर किए जा रहे हैं।
● विभाग के द्वारा प्राप्त ऑर्डर का त्वरित गति से डिलीवरी की जा रही है, किन्तु कतिपय मदिरा उपभोक्ताओं के द्वारा ऑनलाईन ऑर्डर करने के तत्काल बाद संबंधित मदिरा दुकानों का भ्रमण किया जा रहा है।
● अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतदद्वारा मंदिरा उपभोक्ताओं को मदिरा की ऑनलाईन डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत होम डिलीवरी तथा मंदिरा दुकान से पिक-अप दोनों ही विकल्पों की सुविधा प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करता है।
ऐसे मदिरा उपभोक्ता जो मदिरा दुकान से पिक-अप का विकल्प चयन करते हैं, उक्त उपभोक्ताओं को ऑनलाईन अग्रिम भुगतान उपरांत कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किए जाने की शर्त पर फुटकर मंदिरा दुकानों से मंदिरा का प्रदाय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
जिन उपभोक्ताओं के द्वारा मदिरा दुकान से मदिरा के पिक-अप का विकल्प न किया जायेगा, उन उपभोक्ताओं को संबंधित दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता (सुपरवायजर) के द्वारा ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित / संयमित करने की दृष्टि से सीमित संख्या में मदिरा प्रदाय हेतु ओ.टी.पी. संबंधित ग्राहकों को भेजी जायेगी। जिन उपभोक्ताओं को ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, वे ही मदिरा दुकान के पिक-अप काउंटर से ओ.टी.पी दिखाकर मदिरा प्राप्त कर सकते है।
● जिन उपभोक्ताओं के द्वारा मदिरा की होम डिलीवरी के विकल्प का चयन किया। जायेगा, उन्हें दिए गए निर्धारित पते पर मदिरा की होम डिलीवरी की जायेगी। शॉपिंग मॉल में स्थापित मदिरा दुकानें यथावत् बंद रहेगी।