रायपुर. नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से राज्य में लॉकडाउन होने के कारण सभी विद्यालय बंद है. निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में घोषित समय-सारिणी के अनुसार आवेदन के प्रथम चरण की तिथि 15 अप्रैल घोषित की गई थी.
वर्तमान में अभी तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होने के अतः निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है.
संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि पोर्टल द्वारा निकाले जाने वाली प्रथम लाटरी की तिथि पृथक से अवगत कारायी जाएगी. जिसके बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कि जाएगी.