Chhattisgarh: बिना परमिशन नहीं बजा सकेंगे डीजे, होटल व शादीघर संचालकों के लिए ये है निर्देश



अम्बिकापुर। अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवानी जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सोमवार को तहसीलदार की उपस्थिति में शहर के हॉटल संचालक, विवाह घर संचालक एवं साउण्ड व्यवसायी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शादीघर एवं हॉटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि उनके संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाना है उसकी लिखित अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर से प्राप्त करना अनिवार्य है।

साथ ही विभिन्न हॉटल या विवाह घरों में आयोजित होने वाले विवाह या अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।