Bachelor Of Education, Teaching: अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश भर में लगभग 3 हजार B.Ed धारी सहायक शिक्षकों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए D.ED धारियों को योग्य माना है जबकि B.ED धरियों को अपात्र घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 हजार बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। जिनकी नौकरी कभी भी जा सकती है।
वहीं 15 महीने से प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएडधारी सहायक शिक्षकों के सामने संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में साय सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने अम्बिकापुर से पद यात्रा निकाली है। बीएडधारी सहायक शिक्षकों की पदयात्रा रायपुर में समाप्त होगी। प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे B.Ed धारी सहायक शिक्षकों की मांग है कि साय सरकार बीच का रास्ता निकालकर उन्हें समायोजित कर नौकरी को सुरक्षित करें।
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